नई दिल्ली:अपनी पहचान छिपाकर लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के दो दोषियों को दिल्ली कीरोहिणी कोर्ट ने शनिवार को 25 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने माना कि 2014 में दोषियों ने पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया था.
एडिशनल सेशन जज जगमोहन सिंह ने अथर खान (34) और अनम खान (32) को आईपीसी की धारा 376 डी (गैंगरेप) के अपराध के लिए 25 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा आईपीसी की धारा 328, 342, 506, 34 के तहत अपराधों के लिए, जो सजाएं तय की गईं, वो भी अधिकतम सजा के साथ-साथ चलेंगी. दोषियों पर एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इससे पहले बचाव पक्ष के वकीलों गजराज सिंह और प्रवीण डबास ने सजा में रियायत की गुहार लगाया था. उन्होंने कहा कि अपराध के वक्त दोनों कम उम्र के थे. अब परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी है. वहीं, दूसरी ओर अभियोजन की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आशीष काजल ने कहा कि दोषियों की उम्र कम या गरीबी होना सजा में नरमी का कोई आधार नहीं बनता है.