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गाजियाबाद में अवैध रूप से चल रहे 87 नशा मुक्ति केंद्र को खाली करने का नोटिस, दर्ज होगी FIR

गाजियाबाद में चल रहे 87 अवैध नशा मुक्ति केंद्रों को बुधवार को जिला मानसिक रोग विभाग ने तत्काल खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया है. इन सभी नशा मुक्ति केंद्रों के पास राज्य मानसिक रोग इकाई लखनऊ से लाइसेंस नहीं लिया गया है. साथ ही कई अनियमितताएं पाई गई हैं.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 26, 2023, 1:47 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद:गाजियाबाद में मानसिक रोग विभाग ने अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों को तत्काल खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है. विभाग द्वारा 87 नशा मुक्ति केंद्रों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है. जिनमें से बिना लाइसेंस के 63 नशा मुक्ति केंद्रों का लोनी में संचालन किया जा रहा था.

जिला मानसिक रोग इकाई के नोडल अधिकारी डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक अवैध रूप से जिले में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को तत्काल खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 के तहत नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने के लिए राज्य स्तर से लाइसेंस की आवश्यकता होती है. एक्ट के तहत नशा मुक्ति केंद्रों को नियमों का शत प्रतिशत पालन करना होता है. मरीज के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं.

डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, "हाल ही में जिले के सभी नशा मुक्ति केंद्रों का विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि जिले में बिना लाइसेंस के नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. कई नशा मुक्ति केंद्र ऐसे भी हैं जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है. नशा मुक्ति केंद्रों में आने वाले मरीजों को नियमों के मुताबिक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. कई नशा मुक्ति केंद्र बिना पर्याप्त स्टाफ के संचालित हो रहे हैं. हाल ही में कई नशा मुक्ति केंद्रों में कई प्रकार की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं."

बंद होने वाली नशा मुक्ति केंद्रों की सूची
अवैध रूप से संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को मरीजों को वैध नशा मुक्ति केंद्र पर शिफ्ट करने और नशा मुक्ति केंद्र को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक नोटिस का पालन न करने वाले नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. सख्ती से नियमों का पालन करने और वैध लाइसेंस होने पर ही नशा मुक्ति केंद्र संचालित होंगे.

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