नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में भांग के इस्तेमाल पर रोक और उसे अपराध करार देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच 5 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया हैं.
याचिका ग्रेट लेजिसलेशन मूवमेंट इंडिया ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई है, याचिका में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट(एनडीपीएस) के प्रावधान को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि भांग पर दूसरे खतरनाक रसायनों की तरह रोक लगाना मनमाना और अवैज्ञानिक है. याचिका में कहा गया है कि कई रिसर्च में भांग में चिकित्सकीय गुण पाए गए हैं.