नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रों और पुलिस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर आश्चर्य जताया कि जेएनयू प्रशासन को प्रदर्शनकारी छात्रों की अकादमिक जानकारी नहीं है.जस्टिस एके चावला ने जेएनयू को निर्देश दिया कि वो हलफनामा के जरिये उन छात्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दे जिनके खिलाफ उन्होंने अवमानना याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को 20 दिसंबर तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
11 दिसंबर को को कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को दिए निर्देश
पिछले 11 दिसंबर को कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वो छात्रों से बात करे और प्रशासनिक ब्लॉक के सौ मीटर के दायरे को खाली करवाए जिससे रजिस्ट्रार और युनिवर्सिटी के दूसरे अधिकारी अपना काम शुरु कर सकें. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिए थे कि वो जेएनयू के कुलपति,रजिस्ट्रार और दूसरे अधिकारियों की पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जिससे कल से युनिवर्सिटी का काम शुरू हो सके.
प्रशासनिक ब्लॉक के सौ मीटर के दायरे में न हो प्रदर्शन
जेएनयू प्रशासन के मुताबिक हाईकोर्ट ने 9 अगस्त 2017 के आदेश में कहा था कि प्रशासनिक ब्लॉक के सौ मीटर के दायरे में कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है.