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Tillu Tajpuria murder case: तिहाड़ जेल में टिल्लू की हत्या ने अंतरात्मा को झकझोर दिया, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या किए जाने के बाद से दिल्ली काफी माहौल काफी गर्म है. एक तरफ जहां तिहाड़ जेल में अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने भी इस घटना पर टिप्पणी कर समाधान करने की बात कही है.

Tillu Tajpuria murder case
Tillu Tajpuria murder case

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Published : May 26, 2023, 12:18 PM IST

Updated : May 26, 2023, 3:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की नृशंस हत्या ने न्यायिक विवेक को झकझोर कर रख दिया है और ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन मुद्दों के बेहतर समाधान के लिए कुछ करने की जरूरत है और अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए. यह एक उच्च सुरक्षा वाली जेल है.

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने आगे कहा कि आरोपियों से की गई बरामदगी को देखें. इससे पता चलता है कि इसी तरह की घटनाओं की कितनी संभावना है. दरअसल अदालत टिल्लू ताजपुरिया के पिता और भाई द्वारा मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन को मामले पर नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. गुरूवार को एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि सभी जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है. इसमें अतिरिक्त स्थायी वकील (एएससी) राहुल त्यागी ने कहा कि अधिकारी इस तरह के मामलों से निपटने के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम (सीआरटी) बनाने की प्रक्रिया में हैं. लेकिन इसपर कोई भी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए क्योंकि कठोर मामले खराब कानून बनाते हैं.

त्यागी ने यह भी कहा कि वे सभी आरोपी, जो जेल के बाहर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. हालांकि बेंच ने वकील से पूछा कि जेल प्रहरियों को कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा और बेहतर संचार के लिए उनके पास वॉकी-टॉकी क्यों नहीं थे. सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के सामने हुआ था तो कोई इसे निगरानी कक्ष से देख रहा होगा न? उनके (गार्ड) के पास वॉकी टॉकी क्यों नहीं है? हर बार ऐसा होने पर क्या कोई व्यक्ति निगरानी से जेल की तरफ भागेगा और सूचना देगा?

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हमें ऐसी घटनाओं के घटित होने का इंतजार क्यों करना चाहिए. खंडपीठ ने कहा कि, ट्रायल कोर्ट का आदेश था कि जेल अधिकारियों को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की देखभाल करने के लिए कहा जाए, फिर भी उसकी हत्या कर दी गई. यह स्वीकार्य नहीं है. इसके बाद इसने स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और उसके परिवार को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया. अब कोर्ट के ग्रीष्मावकाश के बाद मामले की सुनवाई होगी.

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Last Updated : May 26, 2023, 3:32 PM IST

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