नई दिल्ली:बीजेपी सांसद हंसराज हंस को दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत हलफनामा मामले में नोटिस जारी किया है. साथ ही चुनाव आयोग को 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट नहीं करने का निर्देश दिया है.
दरअसल हंसराज हंस के खिलाफ कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील विक्रम दुआ और सुनील कुमार ने कोर्ट को बताया कि हंसराज हंस ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में गलत जानकारी दी थी.