नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी और हिन्दू आर्मी के प्रमुख सुशील तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने नोटिस जारी किया.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुशील तिवारी को 20 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट सुशील तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 सितंबर को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जांच अभी अहम मोड़ पर है और अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है.
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