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Published : Nov 21, 2019, 10:18 AM IST

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'निजी स्कूलों के शिक्षक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन पाने के लिए आगे आएं'

हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन और भत्ते देने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी.

7वां वेतन आयोग

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन पाने के लिए आगे आएं. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि निजी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी जब भी याचिका दायर करेंगे, उनकी याचिका पर विचार कर सभी पक्षों को सुना जाएगा और उचित आदेश पारित किया जाएगा.

याचिका सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने दायर किया था. याचिका में निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन और भत्ते देने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि निजी स्कूलों के कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन और भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं.

'याचिका लंबित रखने का कोई मतलब नहीं'

वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में खुद उचित कार्रवाई कर रही है, इसलिए याचिका को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं है. अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी याचिका दायर करता है तो उस पर उचित आदेश किया जाएगा.

'790 स्कूलोंं ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की'

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में कुल 1766 स्कूलों में से 976 निजी स्कूलोंं ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है. केवल 790 स्कूलोंं ने ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं. जिन स्कूलों ने इसे लागू भी किया है, वे इसका पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं.

'निजी स्कूल 7वें वेतन आयोग को लागू नहीं कर रहे हैं'
दिल्ली सरकार ने बताया कि जो निजी स्कूल सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सभी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. दिल्ली सरकार की इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया.

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