नई दिल्ली : भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के बहुप्रतीक्षित चुनाव 12 अगस्त को कराए जाएंगे जिसमें महाराष्ट्र राज्य चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति एमएम कुमार ने दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को भागीदारी के लिए अयोग्य करार दिया. यह घोषणा शुक्रवार को की गयी.
तदर्थ समिति ने इससे पहले छह जुलाई को चुनाव निर्धारित किए थे, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के संबंधित राज्य निकायों द्वारा सुनवाई के लिए संपर्क करने के बाद उसे 11 जुलाई को चुनाव पुनर्निर्धारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) की याचिका के बाद चुनावों पर रोक लगा दी थी जिसके कारण ये चुनाव 11 जुलाई को भी नहीं हो सका था. एडब्ल्यूए ने चुनाव प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व के अधिकार का आग्रह किया था. उच्चतम न्यायालय ने डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ओर से लगायी गयी रोक हटाते हुए संबंधित चुनाव का मार्ग मंगलवार को प्रशस्त कर दिया था.
निर्वाचक मंडल में अब 24 राज्य निकायों से मतदान के अधिकार वाले 48 सदस्य होंगे। पदों के लिए नामांकन एक अगस्त को दाखिल किए जाएंगे. नामांकन की जांच दो अगस्त को की जाएगी और उम्मीदवारों की अंतिम सूची सात अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अगर चुनाव की आवश्यकता हुई तो मतदान 12 अगस्त को आयोजित किया जाएगा.
डब्ल्यूएफआई चुनावों से जुड़े पांच विवादों में से चार डब्ल्यूएफआई की पिछली समिति के पक्ष में रहा. न्यायमूर्ति एमएम कुमार ने घोषणा की कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार और रामदास तडस के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र के दो प्रतिद्वंद्वी गुट निर्वाचक मंडल के गठन के लिए अपने किसी भी सदस्य को नामित करने के लिए अयोग्य हैं.