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सुशांत की बहनों ने की रिया द्वारा अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने की मांग

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनें प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और रिया द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की. रिया चक्रवर्ती द्वारा प्रियंका और मीतू के साथ-साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें उन्होंने इन लोगों पर सुशांत को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत प्रतिबंधित दवाइयां देने का आरोप लगाया था.

Sushant's sisters Priyanka, Meetu Singh move HC, seek quashing of FIR against them
सुशांत की बहनों ने की रिया द्वारा अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने की मांग

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Published : Oct 6, 2020, 4:18 PM IST

Updated : Oct 6, 2020, 7:08 PM IST

मुंबई : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और अपने खिलाफ बांद्रा पुलिस द्वारा 7 सितंबर 2020 को दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की.

दरअसल, रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के बांद्रा स्थित थाने में सुशांत की दोनों बहनें प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था.

अपनी शिकायत में रिया ने प्रियंका और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉ. तरुण कुमार पर राजपूत को उन दवाइयों को देने का आरोप लगाया है, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत प्रतिबंधित हैं.

बता दें कि फिलहाल, रिया चकवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और वह न्यायिक हिरासत में हैं.

रिया चक्रवर्ती की यह शिकायत सुशांत और उनकी बहन के बीच 8 जून को हुई एक चैट को लेकर है. इसी दिन रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थीं.

उस चैट में दावा किया गया था कि सुशांत की बहन प्रियंका ने उनसे हफ्तेभर तक लिब्रियम और रोजाना नेक्सिटो और लोनाजेप लेने के लिए कहा है.

एडवोकेट माधव थोराट के जरिए दाखिल की गई याचिका में सुशांत की बहनों ने दावा किया है कि शिकायत पूरी तरह से डॉक्टर की लिखी दवाओं पर आधारित है, इसलिए उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर रिया की शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए.

सुशांत की बहनों ने की रिया द्वारा अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने की मांग

याचिका में रिया की शिकायत में देरी का हवाला भी दिया गया है. इसमें कहा गया है कि दवा को 8 जून 2020 को प्रिसक्राइब्ड किया गया था, जिस दिन रिया सुशांत का घर छोड़ कर गई थीं, मगर केस 7 सितंबर 2020 को दर्ज हुआ.

अधिवक्ता माधव थोराट ने कहा कि सुशांत की बहनों ने सीबीआई को उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने से प्रतिबंधित करने के लिए अंतरिम आदेश देने की भी मांग की है.

पढ़ें : सुशांत केस : 20 अक्टूबर तक बढ़ी रिया-शोविक की न्यायिक हिरासत

बता दें, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सुशांत केस से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई ही करेगी.

उम्मीद की जा रही है कि इस याचिका पर आज मंगलवार (6 अक्टूबर) को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ के समक्ष सुनवाई करेगी.

Last Updated : Oct 6, 2020, 7:08 PM IST

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