हैदराबाद :बाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के गिरफ्तारी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के आईटी प्रमुख रेयान थोर्प की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है. गौरतलब है कि राज कुंद्रा फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं.
गौरतलब है कि राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट में राज की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए एक याचिका दायर की थी. उस वक्त वकील ने कहा था कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पहले उन्हों कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जिसके चलते राज कुंद्रा के वकील ने गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी.
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बता दें, एडल्ट फिल्म बनाने के मामले में मुंबई पुलिस ने बीती 19 जुलाई को देर रात राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था. वहीं, इस मामले में पुलिस ने तकरीबन नौ लोगों को भी धरा था.