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क्रूज ड्रग्स केस : आर्यन खान की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 30 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे

क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. आर्यन खान अब 30 अक्टूबर तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे.

आर्यन खान
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Published : Oct 21, 2021, 5:10 PM IST

Updated : Oct 21, 2021, 5:33 PM IST

हैदराबाद :क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. आर्यन खान अब 30 अक्टूबर तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे. बृहस्पतिवार को एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों की हिरासत को 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

बुधवार को आर्यन खान की मुंबई सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. वहीं, बृहस्तपतिवार को कोर्ट ने आर्यन खान की अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की. लेकिन अब आर्यन खान को 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा.

इससे पहले शाहरुख खान के घर 'मन्नत' पर बृहस्पतिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम पहुंची थी. एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा था कि एनसीबी शाहरुख के घर कोई छापा मारने नहीं गई थी, ब्लकि केस से जुड़े कुछ जरूरी कागजात लेने गई थी. एनसीबी ने एक नोटिस भी दिया था. नोटिस में लिखा था कि अगर आर्यन खान के पास किसी भी प्रकार का और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसे एनसीबी को सौंप दें.

बृहस्पतिवार की सुबह शाहरुख खान ड्रग्स केस में 17 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद बेटे आर्यन खान से मिलने गए थे. इसके बाद एनसीबी की टीम शाहरुख के घर पहुंची और नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इसके बाद सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की. अदालत, उस दिन इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी.आर्यन खान के वकील सतीश मानश‍िंदे ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की और उस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. वहीं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अगले सप्ताह तक का समय मांगा.

महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे.

अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे. अदातल ने अरबाज मर्चेंट (26) और मुनमुन धमेचा (28) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था.

क्या है मामला ?

बीती 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर चल रही ड्रग्स पार्टी कनेक्शन में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत सात लोगों को पकड़ा था. इस दौरान एनसीबी के हाथ ड्रग्स और नकदी भी लगी थी.

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Last Updated : Oct 21, 2021, 5:33 PM IST

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