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अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परिवार को हाईकोर्ट से मिली राहत - Nawazuddin Wife Alia

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन, उनकी मां मेहरुन्निसां और भाइयों फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया ने नवाजुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था.

Allahabad HC stays arrests of Nawazuddin, 3 kin
नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत

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Published : Oct 26, 2020, 9:04 PM IST

मुंबई : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके तीन परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह गिरफ्तारी उनके खिलाफ उनकी पत्नी आलिया द्वारा दर्ज कराए गए उत्पीड़न मामले से जुड़ा था.

बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन, उनकी मां मेहरुन्निसां और भाइयों फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हालांकि, नवाज के तीसरे भाई मुनाजुद्दीन को ऐसी कोई राहत नहीं मिली है.

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की थी. इस दौरान नवाजुद्दीन के वकील अभिषेक कुमार मौजूद थे.

आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडेय ने 27 जुलाई 2020 को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना पुलिस स्टेशन में नवाजुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने खुद पर हमला करने और 2012 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था.

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मालूम हो कि प्राथमिकी सबसे पहले मुंबई में दर्ज की गई थी, लेकिन बुढ़ाना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कथित घटना होने के लिहाज से इसे बुढाना पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था.

(इनपुट आईएएनएस)

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