इस्लामाबाद : इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में आज पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान से जुड़े अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को राहत देते हुए 31 मई तक की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है. जवाबदेही अदालत ने बुशरा बीबी को अग्रिम जमानत देने के साथ उन्हें 500,000 रुपये का मुचलका जमा करने का भी निर्देश दिया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने याचिका की सुनवाई की. यहां बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में बुशरा बीबी को 23 मई तक सुरक्षा जमानत की मंजूरी दी थी. साथ ही उन्हें नियत तारीख तक संबंधित अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. गौरतलब है कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान के लाहौर अदालत में पेश होने के बाद बुशरा बीबी के बचाव पक्ष के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने मुवक्किल के लिए 10 दिन की सुरक्षात्मक जमानत का अनुरोध किया था, जिसपर अदालत ने मंजूरी दे दी थी.
इमरान को जमान पार्क निवास के लिए 14 लाख रुपये का कर नोटिस :पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को पंजाब प्रांत की सरकार की ओर से उनके लाहौर आवास के लिए 14 लाख पाकिस्तानी रुपये का भारी भरकम कर नोटिस मिला. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग द्वारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख को उनके जमान पार्क निवास के लिए 14,40,000 रुपये के भुगतान को लेकर जारी नोटिस के अनुसार उन्हें सोमवार तक इस राशि का भुगतान करना है जबकि इसे जमा करने की आखिरी तारीख 12 मई थी. खान वर्तमान में जमान पार्क निवास में रहते हैं.