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Donald Trump news : ट्रंप की किस्मत के फैसले के साथ ही तय होगी अमेरिका में 2024 के चुनाव की दिशा - नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Ex US President Donald Trump) 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान वयस्क फिल्मों की अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए धन देने के आरोपों से घिरे हैं. उन्हें सजा हो सकती है. वह अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जो आपराधिक आरोपों का सामना करेंगे. इसके साथ ही 2024 में व्हाइट हाउस में फिर पहुंचने का उनका सपना भी टूटता दिख रहा है. जानिए क्या है पूरा मामला.

Donald Trump news
ट्रंप की किस्मत का फैसला

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Published : Apr 4, 2023, 8:28 PM IST

Updated : Apr 4, 2023, 11:03 PM IST

न्यूयॉर्क :अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (76) की मैनहट्टन पेशी के लिए सड़कों की घेराबंदी कर दी गई है. करीब 35 हजार पुलिस बल तैनात किया गया है. ट्रंप मंगलवार को ईएसटी समयानुसार दोपहर सवा दो बजे (भारतीय समयानुसार रात पौने 12 बजे) न्यायाधीश जुआन मर्चेन के सामने पेश होंगे. वह आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं. ट्रंप की किस्मत के फैसले के साथ ही अमेरिका के 2024 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव की दिशा भी तय होगी. ट्रंप मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे. माना जा रहा है कि आपराधिक केस में वह सरेंडर करेंगे.

अमेरिकी मीडिया में आई खबर के अनुसार ट्रंप के अटॉर्नी के हवाले से कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति अपराध स्वीकार नहीं करेंगे. अदालत में पेश होने के बाद ट्रंप फौरन फ्लोरिडा रवाना हो जाएंगे जहां वह शाम में 'मार-ए-लागो' में बयान देंगे.

ट्रंप पर आपराधिक मामले से जुड़ा घटनाक्रम

  1. 2006 :वयस्क फिल्मों की अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स ने बताया कि उन्होंने नेवादा में लेक टाहो में सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में ट्रंप से मुलाकात की थी.
  2. 2007 : एक साल बाद ट्रंप ने डेनियल्स से कहा कि वह एक कार्यक्रम में शामिल होने पर चर्चा करने के लिए लॉस एंजिलिस के बेवर्ली हिल्स होटल में उनके बंगले में आकर उनसे मिले.
  3. 2011 : डेनियल्स ने इन टच मैगजीन को साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने ट्रंप के साथ कथित संबंधों की जानकारी दी.
  4. जुलाई 2016 : ट्रंप ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने के एक साल बाद राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन हासिल किया.
  5. अक्टूबर 2016 : वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, उस वक्त ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने ट्रंप के साथ कथित संबंधों के बारे में चुप रहने के लिए डेनियल्स को 1,30,000 डॉलर का भुगतान करने की व्यवस्था की.
  6. नवंबर 2016 : ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की.
  7. जनवरी 2018 : वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डेनियल्स से कोहेन के सौदे की खबर दी। एक बार फिर ट्रंप और कोहेन ने डेनियल्स को पैसे देने की बात से इनकार किया.
  8. फरवरी 2018 : कोहेन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने अपने पैसों से डेनियल्स को भुगतान किया और ट्रंप की कंपनी या प्रचार अभियान के कहने पर ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कभी उन्हें भुगतान के लिए कोई रकम नहीं दी.
  9. अप्रैल 2018 :ट्रंप की डेनियल्स को भुगतान करने की बात जनवरी में सार्वजनिक हो गई.
  10. जुलाई 2018 : उस समय ट्रंप के निजी वकील रहे रुडी गुइलानी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि डेनियल्स को भुगतान करना प्रचार अभियान का वित्तीय उल्लंघन नहीं था क्योंकि पैसा 'एक कानूनी कंपनी के जरिए दिया गया' और ट्रंप ने कोहेन को भुगतान कर दिया था.
  11. अगस्त 2018 : कोहेन ने मैनहट्टन की संघीय अदालत में आपराधिक आरोपों का दोष स्वीकार कर लिया.
  12. अगस्त 2019 :उस समय मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साइरस वैंस ने मामले को रफा-दफा करने के लिए दिए गए पैसों के रिकॉर्ड के लिए ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को सम्मन जारी किया.
  13. मई 2020 : कोविड-19 संबंधी चिंताओं के कारण कोहेन को जेल से रिहा कर दिया गया और बाकी की सजा घर में नजरबंद रहते हुए काटने का आदेश दिया गया.
  14. दिसंबर 2022 : मैनहट्टन में न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट में मुकदमे के बाद ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को कर चोरी का दोषी पाया गया. कंपनी पर एक महीने बाद 16 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया.
  15. जनवरी 2023 : मामले को रफा-दफा करने के लिए किए गए भुगतान में ट्रंप की कथित भूमिका के बारे में एक ग्रैंड जूरी के सामने साक्ष्य पेश किए गए.
  16. मार्च 2023 : मैनहट्टन के अभियोजकों ने ट्रंप से ग्रैंड जूरी के समक्ष गवाही देने को कहा, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। कोहेन ने गवाही दी जबकि डेनियल्स ने अभियोजकों से मुलाकात की.
  17. अप्रैल 2023 : ट्रंप मैनहट्टन अदालत में पेश होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे.

कार्यवाही संक्षिप्त रहने के आसार :अदालत में अभियोग की कार्यवाही संक्षप्ति रहने के आसार हैं. सुनवाई के दौरान उन्हें आरोपों को पढ़कर सुनाया जाएगा जिसमें करीब 10-15 मिनट लगेंगे. ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले स्टॉर्मी डेनियल्स (44) को धन देने के संबंध में कुछ भी गलत करने से इनकार किया है.

कानून प्रवर्तक एजेंसियां उनका 'मगशोट' ले सकती हैं. 'मगशोट' एक तरह का फोटो होता है और यह तब लिया जाता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है.

ट्रंप के वकीलों ने सोमवार को न्यायाधीश मर्चेन से आग्रह किया है कि वह अदालत कक्ष में कैमरे लाने की अनुमति प्रदान नहीं करें. उनके वकील ने न्यायाधीश मर्चेन को लिखे पत्र में कहा, 'हम आग्रह करते हैं कि मीडिया के अनुरोध को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अभियोग लगाने की प्रक्रिया के दौरान सर्कस जैसा माहौल बना देगा और अजीब सुरक्षा चिंताओं को उठाएगा और यह ट्रंप के बेगुनाह होने की धारणा के लिए भी मुनासिब नहीं है.'

ट्रंप ने लगाया परेशान करने का आरोप :रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा से रवाना होने से पहले 'ट्रूथ सोशल' मंच पर लिखा है कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है. अभियोग लगाने की प्रक्रिया ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप अन्य संभावित आपराधिक मामलों में कानूनी अड़चनों का सामना कर रहे हैं.

तय होगी 2024 के चुनाव की दिशा :ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के सभी घोषित और संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं. लेकिन अमेरिका के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए उम्मीदवार को प्रचार करने या राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से रोके-भले ही संबंधित व्यक्ति जेल से सेवा दें. ट्रंप और उनके सहयोगी अभियोग का उपयोग अपने समर्थकों को उकसाने और 2024 के अपने चुनाव प्रचार को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं.

ट्रंप के प्रचार के मकसद से की गई एक एक ई-मेल में कहा गया, 'यह विश्वास करना मुश्किल है कि मुझे (ट्रंप को) कल हमारे देश के इतिहास में परेशान करने के सबसे शर्मनाक तरीके की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा.' इसमें मतदाताओं से उनकी प्रचार मुहिम में योगदान देने को कहा गया है.

ट्रंप मुहिम के ईमेल ने कहा कि पांच नवंबर 2024 अब केवल एक चुनाव दिवस नहीं होगा, बल्कि यह सत्य की जीत का दिन होगा. उसमें कहा गया है, 'जब हम जीतेंगे, तो यह हमारे आंदोलन की प्रमाणिकता होगी.'

बाइडेन ने टिप्पणी से किया परहेज :मिनेसोटा की यात्रा कर रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती के कानूनी मामलों पर टिप्पणी करने से परहेज किया. मिनिपोलिस में पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने विश्वास जताया कि न्यूयॉर्क शहर में कानून-व्यवस्था बनी रहेगी.

रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों में वाकयुद्ध :रिपब्लिकन सांसदों ने अभियोग को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, जबकि सत्तारूढ़ डेमोक्रेट्स ने जोर देकर कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है.

रिपब्लिकन सांसद डेन क्रेनशॉ ने एक साक्षात्कार में सीएनएन से कहा, 'पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की जो भी राय हो हम सभी को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि एक पूर्व राष्ट्रपति एवं वर्तमान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को एक बहुत ही कमजोर मामले पर अभ्यारोपित करने के इस निर्णय के भविष्य में गंभीर परिणाम होंगे.'

उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है. डेमोक्रेटिक सांसद कैथी मैनिंग ने कहा कि केवल इसलिए कि ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दी हैं उन्हें कानूनी जवाबदेही से नहीं बचाया जा सकता है.

उन्होंने कहा, 'हमारा लोकतंत्र इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि कानून के तहत हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए.. उसके पद, हैसियत, या धन की परवाह किए बिना... यदि आप कानून तोड़ते हैं, तो आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा. ट्रंप के दो शीर्ष कर्मचारियों को पहले ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके काम से जुड़े अपराधों का दोषी ठहराया जा चुका है.'

रिपब्लिकन सांसद डैन बिशप ने कहा कि सरकारी अभियोजन प्राधिकरण का इस्तेमाल, असामान्य तरीके से पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए और उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए करना अमेरिका के संविधान की अवहेलना है.

इस बीच, शीर्ष अमेरिकी सांसद जिम रिस्क तथा माइक ब्रौन ने सांसद रिक स्कॉट, टोड यंग, ​​मिट रोमनी, शेली मूर कैपिटो और जेरी मोरन के साथ मिलकर आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को रूढ़िवादियों तथा वैचारिक गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया.

वहीं, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने ट्रंप की पेशी के मद्देनजर अधिकारियों से सतर्क रहने तथा किसी भी तरह की हिंसा या बर्बरता रोकने और इस तरह के व्यवहार के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है.

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(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Apr 4, 2023, 11:03 PM IST

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