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भारतीय नौकरानी से मारपीट में दोषी करार दंपत्ति की याचिका खारिज - Singapore court dismisses plea of couple convicted

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर के स्थायी निवासी दंपति को स्टेट कोर्ट में सुनवाई के बाद 2016 में उसकी घरेलू सहायिका को चोट पहुंचाने समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था.

सिंगापुर
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Published : Jul 17, 2021, 7:40 PM IST

सिंगापुर : सिंगापुर (Singapore) की एक अदालत (court) ने भारतीय घरेलू सहायिका के साथ मारपीट (Indian domestic help assaulted) के मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ एक दंपति की याचिका खारिज कर दी. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी सामने आई है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर के स्थायी निवासी दंपति को स्टेट कोर्ट में सुनवाई के बाद 2016 में उसकी घरेलू सहायिका 27 वर्षीय अमनदीप कौर को चोट पहुंचाने समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था.

फरहा तहसीन (40) को पिछले एक साल नौ महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि उसके 42 वर्षीय पति मोहम्मद तसलीम को चार महीने की सजा सुनाई गई थी.

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फरहा को आपराधिक धमकी के एक मामले में भी दोषी पाया गया था. शुक्रवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कन्नन रमेश ने माना कि सुनवाई के दौरान कौर की गवाही उसके साथ दुर्व्यवहार के अन्य सबूतों से मेल खाती है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल है. इसके साथ ही अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी.

(भाषा)

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