इस्लामाबाद :पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को आदेश दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वापस बुलाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाएं. यह फैसला तब लिया गया है जब लंदन में उनके प्रतिनिधि ने भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने से इनकार कर दिया था.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय लंदन में नवाज शरीफ के निवास पर प्रतिनिधियों के रवैये को कोर्ट के आदेश का अपमान माना और डॉन और जंग अखबारों में विज्ञापन पोस्ट किए जाने का आदेश दिया.
अदालत ने संघीय सरकार को विज्ञापनों की लागत वहन करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर को दो दिनों के भीतर शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा.