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पाकिस्तान : पार्क लेन और थट्टा जलापूर्ति केस में जरदारी अभ्यारोपित - पार्क लेन और थट्टा जलापूर्ति केस में जरदारी

पार्क लेन और थट्टा जलापूर्ति केस में जरदारी को आरोपी बनाया गया है. वहीं पार्क लेन मामले में जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो पर बिचौलियों के जरिए बहुत ही सस्ते दामों पर 2460 कनाल जमीन खरीदने के आरोप हैं.

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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी

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Published : Oct 5, 2020, 8:04 PM IST

Updated : Oct 6, 2020, 10:38 AM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को सोमवार को पार्क लेन और थट्टा जलापूर्ति केस में आरोपी बनाया है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह अध्यक्ष जरदारी (63) ने अदालत में अपनी सफाई में कहा कि वह बेगुनाह हैं.

जरदारी की बहन को भी बनाया गया अभ्यारोपित
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने पार्क लेन मामले में 19 अन्य आरोपियों और थट्टा जलापूर्ति मामले में 15 अन्य को अभ्यारोपित किया. बता दें, भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने पिछले सप्ताह धनशोधन के एक बड़े मामले में जरदारी और उनकी बहन फरयाल थाल्पर को अभ्यारोपित किया था.

फर्जी खातों का किया इस्तेमाल
पार्क लेन मामले में जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो पर बिचौलियों के जरिए बहुत ही सस्ते दामों पर 2460 कनाल जमीन खरीदने के आरोप हैं. थट्टा जलापूर्ति मामले में एक निजी ठेकेदार को अवैध रूप से परियोजना का ठेका दिया गया था. धनशोधन मामले में पूर्व राष्ट्रपति और अन्य आरोपी ने गलत तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति का कथित धनशोधन करने के लिए फर्जी खातों का इस्तेमाल किया.

पढ़ें:तोशखाना मामला: पूर्व राष्ट्रपति जरदारी दोषी करार, शरीफ भगोड़ा घोषित

मेडिकल आधार पर दिसंबर में किए गए रिहा
अदालत ने इन तीनों मामलों में बरी कर देने की जरदारी की अर्जी खारिज कर दी. देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति को पिछले साल राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और महीनों तक जांच की एवं मेडिकल आधार पर दिसंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया.

Last Updated : Oct 6, 2020, 10:38 AM IST

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