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हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े शाहरुख खान, परिवार संग 'मन्नत' पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज

हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने पूरे परिवार संग 'मन्नत' की छत पर तिरंगा फहराया है.

Etv Bharatहर घर तिरंगा
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Published : Aug 15, 2022, 9:28 AM IST

हैदराबाद: साल 2022 में देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है. आजादी के इस दिन आमजन से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगा रहे हैं. इस कड़ी में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी अपने पूरे परिवार संग इस जश्न में शामिल हुए और अपने बंगले 'मन्नत' पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. शाहरुख ने रविवार शाम को पत्नी गौरी खान और अपने दोनों बेटे आर्यन खान और अबराम खान संग तिरंगा फहराते सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीर साझा की है.

इस तस्वीर और वीडियो में शाहरुख और गौरी अपने बेटों आर्यन और अबराम के साथ तिरंगा फहराते दिख रहे हैं. इस मौके पर सभी सफेद पोशाक में नजर आ रहे हैं. शाहरुख, आर्यन और अबराम ने सफेद टी-शर्ट पहन हुई है. वहीं गौरी खान ऑफ व्हाइट ब्लेजर और रिप्ड जींस दिख रही हैं.

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर लिखा है, 'अपने छोटों और आने वाली पीढ़ी को ये सिखाने के लिए अभी और वक्त लगेगा कि हमारे क्रांतिकारियों ने इस आजादी को पाने के लिए कितने बलिदान दिए हैं, लेकिन उन्हीं छोटों के झंडा फहराने से हम सभी को गर्व, प्यार और खुशी का अनुभव हुआ'.

शाहरुख खान का वर्कफ्रंट

बॉलीवुड से चार साल से दूर शाहरुख खान फिल्म 'पठान' के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हो चुके हैं. फिल्म 'पठान' में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम रोल हैं. फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी. हाल ही में उन्हें आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' और आर माधवन की 'रॉकेटरी: द नांबी इफेक्ट' में एक कैमियो में रोल में देखा गया है. गौरतलब है कि अब सलमान खान 'किंग खान' की मच अवेटेड फिल्म 'पठान' में नजर आएंगे.

कौन-कौन फहरा सकता है राष्ट्रीय ध्वज?

संविधान के मुताबिक, भारतीयों को कुछ अवसरों को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी. गौरतलब है कि यह कानून मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल द्वारा एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बदल गया है.

23 जनवरी, 2004 में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया था, जिसमें कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराने का अधिकार एक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है.

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