दिल्ली

delhi

ETV Bharat / entertainment

'एनिमल' की ओटीटी रिलीज पर रोक?, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेकर्स और नेटफ्लिक्स को जारी किया समन - एनिमल

Animal: रणबीर कपूर की मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल को ओटीटी पर पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फिल्म मेकर्स और नेटफ्लिक्स को एक समन जारी किया है.

Etv 'एनिमल'
'एनिमल'

By PTI

Published : Jan 19, 2024, 12:53 PM IST

Updated : Jan 19, 2024, 1:09 PM IST

नई दिल्ली :साल 2023 में आई रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर एक्शन और मारकाट से भरी फिल्म 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 900 करोड़ के करीब कलेक्शन किया है. वहीं, थिएट्रीकल रिलीज के बाद कई ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिकों में फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने की खूब जद्दोजहह हुई, लेकिन फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने में देरी हो रही है. दरअसल, एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और फिल्म मेकर्स को एक समन जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'एनिमल' को डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने और उसकी सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगाने वाली फिल्म के को-प्रोड्यूसर 'सिने 1 स्टूडियोज' की याचिका पर सुपर कैसेट्स और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है. संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी एनिमल बीते साल 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है.

लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट ने फिल्म के सह-निर्माता 'सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड' और 'क्लवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' (पूर्व नाम सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड) को नोटिस जारी किया है, जिसके साथ फिल्म के सैटेलाइट राइट्स देने के लिए एक समझौते पर साइन किए गए थे.

जज संजीव नरुला ने इस मामल में कहा कि तीनों डिफेंडेंट्स को वादी द्वारा पेश किए डॉक्यूमेंट्स को मानने या ना मानने के हलफनामे भी दाखिल करने होंगे, जिसके बगैर उनके लिखित बयान रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे.

हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने आदेश में कहा, शिकायतकर्ता की शिकायत को रजिस्टर्ड कर समन जारी किया जाए'. गौरतलब है कि सिने 1 स्टूडियोज ने समझौते के उल्लंघन का दावा किया और कहा कि उसे एक रुपया तक नहीं दिया गया है, जबकि सुपर कैसेट्स ने दलील दी कि वादी को 2.6 करोड़ रुपये दिए गए जिसका अदालत में खुलासा नहीं किया गया.

बहरहाल, सिने 1 के वकील ने कहा कि इस संबंध में पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स कथित तौर पर फर्जी हैं. हाईकोर्ट ने मामले में दलीलें पूरी करने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की और स्पष्ट किया कि अगर कोई भी पक्ष अनुचित रूप से डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.

शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म निर्माण के लिए एक समझौता किया था. 'सिने 1' ने दावा किया था कि समझौते के तहत उसके पास मुनाफे में 35 फीसदी की हिस्सेदारी थी और फिल्म में 35 प्रतिशत की इंटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार था.

वहीं, सुपर कैसेट्स की ओर से पेश सीनियर वकील अमित सिब्बल ने कहा कि शिकायतकर्ता ने फिल्म में कोई पैसा नहीं लगाया और सभी खर्च उनके क्लाइंट ने उठाए हैं.

ये भी पढे़ं : 'एनिमल' का ब्लॉकबस्टर ऑफर, सिर्फ इतने रुपये में थिएटर जाकर देखें ये सुपर-डुपर हिट फिल्म
Last Updated : Jan 19, 2024, 1:09 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details