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नोएडा में एक महीने के लिये फिर लगी धारा 144, कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

आगामी त्योहारों और पर्वों के मद्देनजर गौतम बुध नगर जिले में धारा 144 एक महीने के लिये फिर बढ़ा दी गई है. इस दौरान रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी सार्वजनिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों के उल्लंघन पर बैधानिक कार्रवाई की जायेगी.

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नोएडा में एक महीने के लिये फिर लगी धारा 144

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Published : Sep 30, 2021, 6:27 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:गौतम बुध नगर जिले में एक बार फिर एक महीने के लिये धारा 144 लगाई गई है. इससे पहले सितंबर माह में धारा 144 लागू की गई थी, जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही थी. जिसके चलते इसे एक बार फिर 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडेय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दौरान कोविड-19 महामारी के प्रोटोकाल का भी पूरी तरीके से लोगों को पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी सार्वजनिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी. धारा 144 के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं और कंटेंटमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिस किसी के भी द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
दरअसल, आगे आने वाले दिनों में कई त्योहार और पर्व हैं, ऐसे में भीड़ होने और कोरोना संक्रमण का भय है. जिसके चलते सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है. अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था ने अपने आदेश में कहा है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 7 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्रि, दशहरा, बारावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव जयंती का पर्व मनाया जाएगा. जिसे देखते हुए आदेश जारी किया गया है. उन्होंने कहा है कि इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके चलते धारा 144 लागू की गई है. उन्होंने 20 बिंदुओं को धारा 144 के तहत रखा है, जिसका पालन करना सभी को अनिवार्य होगा.
11 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी सार्वजनिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं

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अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडेय ने बताया कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई भी अन्य आदेश इस संबंध में जारी नहीं किया जाता है तो यह आदेश गौतमबुध नगर के संपूर्ण क्षेत्र में आज से 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावी रहेगा. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि में निर्गत आदेश के अनूरूप इस निषेधाज्ञा के संबंधित बिंदु संशोधित माने जाएंगे. इस आदेश का अथवा आदेश के किसी उपखंड का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा. साथ ही कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नोएडा में एक महीने के लिये फिर लगी धारा 144

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