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पांच साल बाद अपहरण और नाबालिग से रेप में आरोपी को उम्र कैद - कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर

अपहरण कर नाबालिक से रेप मामले में आरोपी को आजीवन कारावास हुई है. वारदात के पांच साल बाद ये फैसला सुनाया गया है.

आरोपी को उम्र कैद की सजा
आरोपी को उम्र कैद की सजा

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Published : Jun 10, 2022, 2:16 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा और महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई कर रही है. इसके तहत गौतमबुद्धनगर पुलिस की पैरवी के कारण न्यायालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पांच साल बाद आजीवन कारावास और 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है. वहीं, अर्थदण्ड जमा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने का 2017 का मामला है.

पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर पुलिस व अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नाई की पैरवी के परिणाम स्वरूप 2017 में दर्ज बिसरख थाने पर नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मुकदमे में सुनवाई करते हुए न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो वन निरंजन कुमार ने अभियुक्त सतेंद्र शर्मा उर्फ सचिन को आजीवन कारावास और 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. अर्थदण्ड जमा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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एडीसीपी महिला और बाल सुरक्षा अंकिता शर्मा ने कहा कि कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है. कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी. महिलाओं और लड़कियों के साथ जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी.

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