नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा:सूरजपुर स्थित जिला अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतक महिला के पति, देवर, सास और ससुर को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई (Husband mother in law sentenced in dowry case) है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राम विजय प्रताप सिंह दोषी पति राजू को दस साल, सास गुड्डी, ससुर ओमप्रकाश और देवर राहुल को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. ये सभी गर्भवती महिला से दहेज मांगने और उसे को जलाकर मारने के मामले में आरोपी थे. अदालत ने इन सभी पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि रबूपुरा थाना क्षेत्र के गांव पचौकरा निवासी श्रीराम ने बेटी ममता की शादी 18 जून 2009 को कासना थाना के गांव सिरसा निवासी राजू से की थी. शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज में दो लाख रुपए व एक होंडा सिटी गाड़ी की मांग करने लगे. लेकिन मांग पूरी न होने पर वे ममता के साथ मारपीट पर उतर आए और ममता को उसके मायके ले जाकर छोड़ दिया. हालांकि, ममता के पिता श्रीराम ने उसे समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया.