ग्रेटर नोएडा: नोएडा के फेज-दो क्षेत्र में ड्यूटी जाने के दौरान युवती पर चाकू से जानलेवा हमला करने के दोषी ऑटो चालक शिवनाथ उर्फ बाबा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का जुर्माने की सजा भी सुनाई है और जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की सुनवाई जिला न्यायालय सूरजपुर में फार्स्ट ट्रेक कोर्ट में हुई। इसमें दोनों ओर से अधिवक्ताओं की जिरह-गवाहों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 307 में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इस दौरान जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समायोजित की जाएगी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना फेज-2 स्थित नया गांव में एक जनवरी 2021 को सुबह डयूटी पर जा रही युवती को चाकू से घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से युवती की गंभीर हालत के कारण दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। नया गांव निवासी पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाना फेज-2 पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस को घायल युवती ने अपने बयान में बताया कि ऑटो चालक शिवनाथ उर्फ बाबा ने उसे कई सालों से आते-जाते समय रास्ते में परेशान कर रहा था। जिसकी शिकायत उसने कई बार पुलिस से भी की थी। एक जनवरी 2021 को वह एक निजी कंपनी में काम पर जा रही थी उसी समय शिवनाथ ने मौका पाकर उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी आटो चालक ने धारदार चाकू से सात वार किए जिससे वह घायल होकर वही गिर गई। पुलिस ने खड़कपुर आजमगढ़ निवासी शिवनाथ उर्फ बाबा (40) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और चार्जसीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने आटो चालक शिवनाथ को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
युवती की हत्या के प्रयास में दोषी ऑटो चालक को आजीवन कारावास की सजा, लगा जुर्माना - ईटीवी भारत की खबर
नोएडा में एक युवती पर चाकू से जानलेवा हमला करने पर ऑटो चालक को अदालत ने आईपीसी की धारा 307 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा.
पुलिस की लापरवाही से हुई घटना
पीड़िता ने बयान में बताया था कि वह अपनी दो सहेलियों के साथ कन्या इंटर कांलिज भंगेल के लिए ऑटो से जाती थी। युवतियां कई बार शिवनाथ के ऑटो से भी कॉलेज गई थीं। उसी दौरान आरोपी ने युवतियों से कहा की पढ़ाई के बाद नौकरी मत करना व अपने घरों में ही रहा करो बाहर मत निकला करों। इसपर युवतियों ने उसे धमकाया था और उसके ऑटो में बैठना बंद कर दिया। इससे आरोपी नाराज हो गया। शिवनाथ युवतियों को आते-जाते देखकर गाली-गलौज करने लगा। पीड़िता ने दो बार फेज-2 पुलिस से शिकायत की जिसपर पुलिस ने आरोपी को बुलाकर धमका कर छोड़ दिया और उसने युवती पर जानलेवा हमला कर घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस समय रहते कार्रवाही करती तो आरोपी घटना को अंजाम नही दे पाता।
महिला सशक्तिकरण अभियान में दोषी को मिली जल्द सजा
अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण अभियान के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले की फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई हुए। मामला धारा 307 में दर्ज किया गया जिसमें अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने युवती पर धारदार चाकू से सात वार किए जिससे पीड़िता की गले की नस कट गई। उपचार के दौरान युुवती ठीक हो गए लेकिन उसके चहरे व शरीर पर घटना के निशान अभी भी बाकी है। इसी मामले की गंभीरता के कारण न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।