नई दिल्ली/नोएडाःगौतमबुद्ध नगर न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 ने एक छह साल की बच्ची के सात रेप के आरोप में एक दोषी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामला 2019 का है.
आरोपी दनकौर थाना निवासी विवेक को जज चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने 20 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की सजा और भुगतनी पड़ सकती है. (20 years in jail for raping minor in Greater Noida) पुलिस ने इस मामले में विवेक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए. इस मामले में सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि दोषी ने पीड़िता के साथ अत्यंत घृणित एवमं जघन्य प्रकृति का सामाजिक अपराध किया.
पुलिस को परिजनों ने बताया था कि पड़ोसी विवेक के घर दोपहर में बेटी गई थी. वहां से आते समय वह रोते हुए आई. साथ ही कुछ पड़ोसी भी वहां पर आए, जिन्होंने बताया कि बच्चे के साथ कुछ गलत किया गया है. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और दुष्कर्म की शिकायत की.
डीसीपी महिला सुरक्षा मीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि दोषी जिला कारागार में बंद है. इस मुकदमे में पुलिस द्वारा समय और तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा मिली है. कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की इसी तरह आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी.
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