नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि नजफगढ़ झील को जल निकाय घोषित किया गया है कि नहीं. हरियाणा सरकार ने एनजीटी से ये कहा था कि वो नजफगढ़ झील को जल निकाय घोषित करेगा.
इसी के पालना के लिए एनजीटी ने हरियाणा और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो एक महीने के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करें.
एनजीटी ने दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को आदेश की प्रति ई-मेल के जरिये भेजने का आदेश दिया ताकि वे एनजीटी को अलग-अलग पालना रिपोर्ट सौंपें.
याचिका नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज नामक एनजीओ ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने एनजीटी में जो आश्वासन दिया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ है.
नजफगढ़ झील को लेकर NGT ने दिल्ली और हरियाणा सरकार से तलब की रिपोर्ट झील के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है. नजफगढ़ झील का कुछ हिस्सा दिल्ली में पड़ता है जबकि कुछ हिस्सा गुड़गांव में.
याचिका में कहा गया है कि इस झील के जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण जारी है. इससे झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है.
याचिका में कहा गया है कि गुड़गांव के सेक्टर 106, 107, 108 झील के जलग्रहण इलाके में आते हैं, उसके बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी है. झील के दिल्ली वाले हिस्से में भी निर्माण कार्य चल रहे हैं.