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घर पर हैं पालतू Dog तो यह खबर पढ़ लें, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

अगर आप घर पर कुत्ता पालते हैं तो यह आपके लिए बेहद अहम खबर है. गाजियाबाद नगर निगम अधिनियम के मुताबिक पालतू कुत्ता रखने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत जिन लोगों ने पालतू कुत्ते रखे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन पर नगर निगम सख्ती करने जा रहा है.

गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद नगर निगम

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Published : Feb 22, 2022, 10:21 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नगर निगम अधिनियम के मुताबिक पालतू कुत्ता रखने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तवर ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत पालतू डॉग का डाटा तैयार कराया जा रहा है. जिससे कि गाजियाबाद नगर निगम पालतू डॉग रिपोर्ट के अनुसार आगामी योजनाएं बनाने में सुविधा रहेगी. जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं. जो कि शहर वासियों की सुविधा के दृष्टिगत किया जा रहा है.

उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ अनुज कुमार सिंह ने बताया कि जिन कुत्ता पालने वाले लोगों के द्वारा 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ₹1000 प्रत्येक कुत्ता रहेगा. 31 मार्च के बाद प्रत्येक कुत्ता ₹1500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा. जिनके द्वारा एक मई तक अपने पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा प्रतिदिन ₹50 के हिसाब से शुल्क बढ़ता रहेगा. जिसके लिए शहरवासियों से अपील की गई है कि अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद नगर निगम में अवश्य कराएं. जो व्यक्ति अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा. उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी भी शहर वासियों को दी गई है. Ghaziabad Nagar Nigam pet Registration ऐप प्लेस्टोर से डाउनलोड कर पंजीकरण करा सकते हैं.

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