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गाजियाबाद: कोरोना से बचाव के लिए DM ने तय की जिम्मेदारी, दिए कड़े निर्देश

जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, नगर निगम को निर्देशित किया है कि निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित समस्त आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं. साथ ही कैसे साफ-सफाई करनी है, उसकी जानकारी दी जाए.

ghaziabad DM sets responsibility
कोरोना से बचाव के लिए DM ने तय की जिम्मेदारी

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Published : Mar 16, 2020, 6:09 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद:दिल्ली से सटे गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने कोरोना वायरस की रोकथाम, बचाव और उपचार के लिए नगर निगम गाजियाबाद, विकास प्राधिकरण समेत कई विभागों को कड़े निर्देश दिए हैं. इसके लिए जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद को प्रभारी बनाया गया है.

कोरोना से बचाव के लिए DM ने तय की जिम्मेदारी
जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, नगर निगम को निर्देशित किया है कि निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित समस्त आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं. साथ ही कैसे साफ-सफाई करनी है, उसकी जानकारी दी जाए. इसके अलावा नगर निगम के सभी सार्वजनिक शौचालयों में हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं.

लोगों को जागरूक करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से राजनगर एक्सटेंशन एवं इंदिरापुरम क्षेत्र की आरडब्ल्यूए एवं बिल्डर्स एसोसिएशन की बैठक कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी जानकारी प्राप्त कराई जाए और साफ-सफाई के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

श्रम विभाग को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी औद्योगिक संस्थाओं को निर्देशित करें कि वो अपने यहां बायोमेट्रिक हाजिरी तत्काल प्रबंधित कर मैनुअल हाजिरी लगाने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक के लिए सुनिश्चित कराएं.

वाणिज्य कर विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो व्यापार बंधुओं के साथ बैठक कर उनको कोरोना वायरस से बचाव और सफाई-सफाई के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं.

सभी विभागों को गाइडलाइंस जारी

औषधि विभाग को निर्देशित किया गया है कि बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी ना होने पाए. इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि दवा विक्रेताओं की दुकानों के बाहर एक बोर्ड लगाकर मास्क और सैनिटाइजर के स्टॉक एवं मूल्य को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करें.

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि वो अपने क्षेत्र में स्थित होटलों एवं रस्टोरेंट में साफ सफाई व्यवस्था की कार्रवाई सुनिश्चित करें.

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