नई दिल्ली:हिजबुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकियों के साथ गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर के डीएसपी देविंदर सिंह और एक अन्य आरोपी इरफान शफी मीर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. बता दें कि जमानत याचिका पर एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा सुनवाई करेंगे.
90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं
दोनों ने जमानत याचिका में कहा है कि जांच एजेंसी ने कानून के मुताबिक 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है इसलिए उन्हें डिफॉल्ट जमानत दी जाए. इस मामले में देविंदर सिंह और शफी मीर के अलावा जिन दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें जावेद इकबाल और सैयद नावेद मुश्ताक शामिल हैं.
पहले वापस ली थी जमानत याचिका
पिछले 10 जून को देविंदर सिंह, इरफान शफी मीर और सैयद नावेद मुश्ताक ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर जमानत याचिका को वापस ले लिया था. कोर्ट ने तीनों आरोपियों के वकील एमएस खान से कहा था कि याचिका में दायर दस्तावेज अपूर्ण हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि वे चाहें तो पूर्ण दस्तावेज के साथ फिर जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.