नई दिल्ली:नरेंद्र मोदी सरकार ने आज लोकसभा में टेलीकॉम बिल, 2023 पेश किया, जो कि 138 वर्षों से दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले लंबे समय से चले आ रहे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है. तेजी से विकसित हो रहे दूरसंचार उद्योग में समकालीन चुनौतियों और नियामक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रस्तावित, प्रस्तावित कानून अगस्त में कैबिनेट द्वारा मंजूरी के बाद से चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है.
मनीकंट्रोल के मुताबिक, राष्ट्रपति को लोकसभा में आज होने वाले दूरसंचार विधेयक 2023 के आसन्न परिचय के बारे में जानकारी दी गई है. यह कदम देश में दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख करने वाले नियामक ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को रेखांकित करता है.