नई दिल्ली: आयकर विभाग ने काला धन कानून के तहत कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की कर चोरी को लेकर रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ मामला चलाने के लिये नोटिस जारी किया है. यह कर स्विट्जरलैंड के दो बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाबी धन से जुड़ा है. विभाग ने 63 वर्षीय अंबानी पर जानबूझकर कर नहीं चुकाने का आरोप लगाया है.
उसने कहा कि उद्योगपति ने जानबूझकर विदेश में बैंक खातों और वित्तीय हितों का ब्योरा कर अधिकारियों को नहीं दिया. अंबानी को इस संदर्भ में कारण बताओ नोटिस इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया. इस बारे में अंबानी के कार्यालय से संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. विभाग ने कहा कि उनके खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाने के मामला बनता है.
इसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है. विभाग ने आरोपों पर 31 अगस्त तक जवाब मांगा है. उद्योगपति पर वित्त वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान विदेश में अघोषित संपत्ति रख कर चोरी का आरोप है. नोटिस के अनुसार, कर अधिकारियों ने पाया कि अंबानी बहामास स्थित इकाई डॉयमंड ट्रस्ट और एक अन्य कंपनी नार्दर्न एटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (एनएटीयू) में आर्थिक योगदानकर्ता के साथ-साथ लाभार्थी मालिक भी हैं.
एनएटीयू का गठन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (बीवीआई) में किया गया था. बहामास ट्रस्ट के मामले में विभाग ने पाया कि यह ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक नाम की कंपनी थी. स्विस बैंक में खाता कंपनी का है. खाते में 31 दिसंबर, 2007 को सबसे अधिक 32,095,600 डॉलर (3.2 करोड़ डॉलर) की राशि थी. नोटिस में कहा गया है कि ट्रस्ट को शुरू में 2.5 करोड़ डॉलर का वित्तपोषण प्राप्त हुआ था.