नई दिल्ली :सरकार ने 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 30 जून 2022 के बाद से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस (fine) वसूल रहा है. 31 मार्च से पहले 1,000 रुपये फाइन देकर PanCard को Aadhar Card से लिंक करवा लें. वरना आपका पैन इनऑपरेटिव या इनएक्टिव हो जाएगा. जिस कारण आपको वित्तीय लेन -देन या फाइनेंस कामों में परेशानी आएगी. इन परेशानियों से बचने के लिए आज ही आधार और पैन लिंक करवाएं.
10 हजार तक लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विट कर लोगों से आग्रह किया है कि वह जल्द से जल्द पैन- आधार को लिंक करवा लें. वरना बाद में भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है. 31 मार्च तक दोनों डक्यूमेंट्स को लिंक करवाने पर केवल 1,000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा. वहीं, 1 अप्रैल से पैन को दोबारा एक्टिव करने के लिए 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. इसके बाद ही आपके PanCard को एक्टिव किया जाएगा.
पैन इनएक्टिव होने के नुकसान
पैन कार्ड इनएक्टिव होने की स्थिति में करदाता अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही शेयर मार्केट, Mutual Fund आदि जगहों पर निवेश नहीं कर पाएंगे. गौरतलब है कि 50,000 से ज्यादा के लेन-देन के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है. सरकार पैन और आधार को लिंक क्यों करवा रही है. इस सवाल का जवाब ये है कि आधार और पैन को लिंक करने पर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है. इससे Tax चोरी और फ्रॉड की समस्या पर लगाम लगाने में मदद मिलती है.