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Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना में निवेशकों का भरोसा, सदस्यों की संख्या 5 करोड़ के पार - Saving Scheme

सरकार द्वारा पेंशनधारियों के लिए शुरू की गई Atal Pension Yojana काफी फायदेमंद साबित हो रही है. लोगों का इसमें निवेश करने को लेकर विश्वास बना हुआ है. साल 2023 के मार्च माह तक इसके अकाउंट होल्डर की संख्या 5.20 करोड़ के आकड़ें को पार कर गया है.

Atal Pension Yojana
अटल पेंशन योजना

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Published : Apr 28, 2023, 6:35 PM IST

नई दिल्ली : अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल नामांकन 31 मार्च, 2023 तक 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस योजना ने 2022-23 में 1.19 करोड़ से अधिक नए ग्राहकों का नामांकन किया. जबकि इसी वित्त वर्ष में 99 लाख की तुलना में 20 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी.

आज तक APY में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) 27,200 करोड़ रुपये से अधिक है और इस योजना ने अपनी स्थापना के बाद से 8.69 फीसदी का निवेश रिटर्न अर्जित किया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) श्रेणी में, नौ बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य हासिल किया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ने प्रति शाखा 100 से अधिक एपीवाई खाते खोले.

सूत्रों ने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) श्रेणी के तहत, 32 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य हासिल किया, जबकि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने प्रति शाखा 160 से अधिक एपीवाई खाते खोले. साथ ही, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित वार्षिक लक्ष्य हासिल किया.

अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या 5 करोड़ के पार

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बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड ने भी अपने संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की मदद और समर्थन से अपने वार्षिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं. एपीवाई के तहत, ग्राहक को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्राप्त होगी, जो कि योजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर अलग-अलग होगी.

खाताधारक की मृत्यु के बाद अकाउंट होल्डर के पति/पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और अकाउंट होल्डर व पति/पत्नी दोनों की मृत्यु पर, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामिती को वापस कर दी जाएगी.
(आईएएनएस)

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