नई दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के हितधारकों ने मंगलवार को गेमिंग के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी को "असंवैधानिक, तर्कहीन और गंभीर" करार दिया और कहा कि यह कदम एक आत्म-लक्ष्य है जो देश में कुशल ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को खत्म कर देगा. 50वीं जीएसटी परिषद ने घुड़दौड़ और कैसीनो के साथ-साथ ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के अपने फैसले की घोषणा की है, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक खामी है. जीएसटी सकल राजस्व/कुल पुरस्कार पूल पर लागू होगा.
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा कि यह निर्णय 60 वर्षों से अधिक के स्थापित कानूनी न्यायशास्त्र की अनदेखी करता है और ऑनलाइन कौशल गेमिंग को जुआ गतिविधियों के साथ जोड़ता है. उनहोंने कहा, “हमारा मानना है कि जीएसटी परिषद का यह निर्णय असंवैधानिक, तर्कहीन और घृणित है. लैंडर्स ने एक बयान में कहा, यह निर्णय पूरे भारतीय गेमिंग उद्योग को खत्म कर देगा और लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी और इससे लाभान्वित होने वाले एकमात्र लोग राष्ट्र-विरोधी अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्म होंगे.“
फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (एफआईएफएस) के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा कि वे निराश हैं कि जीएसटी परिषद और अधिकारियों ने पुरस्कार राशि सहित कुल प्रवेश राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने का फैसला किया है. भट्टाचार्य ने कहा, “कुल प्रतिफल पर कर के मूल्यांकन में बदलाव से उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी, सरकारी खजाने को राजस्व की हानि होगी और लाखों कुशल इंजीनियरों के लिए रोजगार की हानि होगी.”
सरकार को राजस्व होगी हानि
उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि यह निर्णय उपयोगकर्ताओं को अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित कर देगा, जिससे उपयोगकर्ताओं को जोखिम होगा और सरकार को राजस्व की हानि होगी. हालांकि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी से संबंधित निर्णय का उद्देश्य किसी विशेष उद्योग को लक्षित करना नहीं था. जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान उन्होंने कहा, "निर्णय गहन थे और सभी सदस्यों के परामर्श के बाद लिए गए थे, जिनमें गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी शामिल थे, जहां कैसीनो पर्यटन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं."