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कृषि मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम-किसान का लाभ - अंतरिम बजट

नई दिल्ली : वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये की सालाना निधि के पात्र आयकरदाता, सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक या मंत्रियों के परिवार नहीं होंगे. इसके अलावा पेशेवर निकायों जैसे पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकांउटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर और उनके परिवार के सदस्य अयोग्य होंगे.

'प्रधानमंत्री किसान निधि

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Published : Feb 7, 2019, 5:19 PM IST

कृषि मंत्रालय ने 75,000 करोड़ रुपये की योजना 'प्रधानमंत्री किसान निधि' (पीएम-किसान) के परिचालन दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सीमा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के खाते में जाएगी.

अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि रखने वाले 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता की घोषणा की.

गाइडलाइन में एक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार को परिभाषित किया गया है "एक परिवार जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं जो सामूहिक रूप से संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि के मालिक हैं".

इसने ऐसे व्यक्ति की परिभाषित श्रेणियां भी सूचीबद्ध की हैं जो भूमि की आवश्यकता को पूरा करने के बावजूद नकदी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
सरकार 31 मार्च से पहले पहली किस्त जारी करने का इरादा रखती है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर देगी. संस्थागत भूमिधारकों को भी उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की श्रेणियों की सूची में बाहर रखा गया है जो योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे.

यदि परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, तो किसान परिवारों को भी बाहर रखा जाएगा - (ए) संवैधानिक पदों के भूतपूर्व और वर्तमान धारक (बी) पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य के पूर्व / वर्तमान सदस्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौरों और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों.

बहिष्करण सूची में केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के केंद्रीय या राज्य पीएसई और संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (छोड़कर सभी) के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार शामिल हैं(मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर).

सभी सुपरनैच्यूड / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है (उपरोक्त श्रेणी के मल्टी-टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) को भी बाहर रखा जाएगा.

योजना का लाभ "उन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होगा, जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था."

डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट जैसे पेशेवरों के रूप में एक या एक से अधिक सदस्य रखने वाले परिवारों को भी प्रथाओं की सूची से बाहर रखा जाएगा.

मंत्रालय ने कहा, "बहिष्कार के उद्देश्य से राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार लाभार्थियों द्वारा स्व घोषणा के आधार पर लाभार्थी की पात्रता को प्रमाणित कर सकती है."

यदि लाभार्थी उपलब्ध नहीं है, तो मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारें परिवार के अन्य वयस्क सदस्य द्वारा घोषणा के आधार पर प्रमाणीकरण पर विचार कर सकती हैं.

"गलत स्व घोषणा के मामले में, लाभार्थी हस्तांतरित वित्तीय लाभ और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्यों की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा. पीएम-किसान, इस साल से लागू किया जाएगा और पहली किस्त मार्च तक स्थानांतरित कर दी जाएगी.
(पीटीआई से इनपुट)
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