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बजट 2021: व्यक्तिगत आयकर दरों में बदलाव की गुंजाइश कम - व्यक्तिगत आयकर

एक निजी वित्त विशेषज्ञ का कहना है कि राजस्व बाधाओं को देखते हुए, सरकार इस वर्ष कर दरों में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन करदाताओं को राहत देने के लिए कुछ अतिरिक्त छूट और कटौती कर सकती है.

बजट 2021: व्यक्तिगत आयकर दरों में बदलाव की गुंजाइश कम
बजट 2021: व्यक्तिगत आयकर दरों में बदलाव की गुंजाइश कम

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Published : Dec 28, 2020, 7:22 PM IST

बिजनेस डेस्क, ईटीवी भारत: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में अगले वित्त वर्ष के लिए एक अभूतपूर्व बजट का वादा किया, लेकिन विशेषज्ञों ने वेतनभोगी वर्ग को उत्साहित नहीं होने की चेतावनी दी है क्योंकि व्यक्तिगत आयकर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है.

वित्तीय योजना और निवेश सलाहकार फर्म मनी मंत्रा के संस्थापक विरल भट्ट ने कहा कि केवल एकमात्र प्रमुख लाभ हो सकता है, जो है "कोई अतिरिक्त नया कर का बोझ नहीं" दिया जाए.

भट्ट ने कहा, "मुझे संदेह है कि व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव होगा क्योंकि यह सरकार के खिलाफ ही काम करेगा. इसलिए, करदाता के लिए एकमात्र राहत के रूप में सरकार कोई और नया उपकर या कर लगाने से बच सकती है."

2021-22 का केंद्रीय बजट, जिसे 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया जाना है, में कर की दरों को कम करने के लिए लोकलुभावन उपायों की सीमित गुंजाइश होगी क्योंकि महामारी से प्रेरित मंदी के बीच अपने राजस्व में गिरावट का सामना कर रही सरकार को ऐसे समय में खर्च को बढ़ावा देना होगा.

भट्ट का मानना ​​है कि बजट में कर दरों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं जो कर्मचारियों के हाथ में अधिक डिस्पोजेबल आय डालने में सक्षम हो.

भट्ट ने कहा, "धारा 80सी में मौजूदा 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी के रूप में अतिरिक्त लाभ की उम्मीद की जा सकती है."

उन्होंने कहा, "इस तथ्य को देखते हुए कि इस वर्ष स्वास्थ्य बीमा में कर कटौती की सीमा में 40,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है."

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वर्तमान में, आयकर अधिनियम में धारा 80डी करदाताओं को चिकित्सा बीमा प्रीमियम किस्तों के लिए 25,000 रुपये प्रति बजटीय वर्ष तक की कटौती का दावा करने की अनुमति देता है.

ऐसी अटकलें भी हैं कि पिछले बजट में पेश की गई नई आयकर व्यवस्था के तहत कुछ नई कटौती की अनुमति दी जा सकती है.

नई कर व्यवस्था में, करदाताओं को कम कर दरों का लाभ उठाने के लिए मानक कटौती सहित आयकर में कई छूट को छोड़ना पड़ता है.

हालांकि, भट्ट को ऐसा होने की संभावना कम दिखती है. उन्होंने कहा, "नई कर व्यवस्था पहले से ही कुछ कटौती की अनुमति देती है. उस सूची में नए छूटों को शामिल करने से नई व्यवस्था बनाने का उद्देश्य पूरी तरह से परास्त हो जाएगा."

इसके अलावा, भट्ट ने मांग की कि ईएलएसएस (इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम) स्कीमों की तरह ही धारा 80 सी के तहत मिलने वाले डेट म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कुछ तरह के आयकर लाभ पेश किए जाने चाहिए.

भट्ट ने कहा, "या तो सरकार को धारा 80सी में छूट के लिए ऋण कोष में निवेश करना चाहिए, या इन निवेशों पर लाभ बढ़ाने के लिए एक विशेष खंड बनाना चाहिए. यह इन साधनों को अधिक लोकप्रिय बना देगा और उनके दायरे को चौड़ा करेगा क्योंकि वर्तमान में कई छोटे निवेशक ऋण कोष से परिचित नहीं हैं."

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