नई दिल्ली: कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर -9) और विवरण का समाधान (जीएसटीआर-9 सी) दाखिल करने की अंतिम तिथि महीने के अंत तक बढ़ा दी है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "वित्त केंद्रीय कर अधिसूचना संख्या 69/2020, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है."
वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को विस्तार का लाभ उठाने और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न फाइल करने की सलाह दी.
जीएसटीआर -9 फॉर्म में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी भी जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय या इकाई के लिए 2 करोड़ रुपये का कुल वार्षिक कारोबार होना अनिवार्य है, जबकि 5 करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक कारोबार वाली संस्थाओं को भी फॉर्म में सुलह बयान जीएसटीआर-9 सी दर्ज करने की आवश्यकता होती है
2018-19 फॉर्म में 2017-18 डेटा दर्ज करने की आवश्यकता नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन करदाताओं ने पहले ही वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9 वार्षिक रिटर्न दाखिल किया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपने वार्षिक रिटर्न फॉर्म में समान विवरण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है.