ई-कॉमर्स कंपनियों को 14 दिन में देना होगा रिफंड, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
सरकार क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति लाने की योजना बना रही है. एक अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देश के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत पहचान वाली सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सके.
नई दिल्ली: उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया है. इसमें रिफंड के आग्रह को पूरा करने के लिए 14 दिन की समयसीमा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर दर्शाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान को प्रक्रिया बनाने का प्रस्ताव किया गया है.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दिशानिर्देशों के मसौदे पर 16 सितंबर तक अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं.
ये भी पढ़ें-रिजर्व बैंक रेपो दर में कर सकता है 0.50 प्रतिशत तक कटौती: एसोचैम
इस बीच, सरकार क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति लाने की योजना बना रही है. एक अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देश के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत पहचान वाली सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सके.
मंत्रालय ने कहा, "इस तरह के डेटा संग्रहण और उसकी भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) कानून, 2008 के प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए."