नई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों से कहा है कि वह थाइलेंड को छोड़कर अन्य सभी आसियान देशों को माल भेजते समय 'मूल उद्गम स्थल प्रमाणपत्र' के लिये आवेदन जमा कराये. भारत का आसियान के 10 सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है.
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संघ (आसियान) में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, दि फिलिपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम शामिल हैं.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के व्यापार नोटिस के मुताबिक भारतीय निर्यातकों को प्राधिकृत जारी कर्ता एजेसियों के कार्यालय में आवेदन सौंपना होता है.
यह आवेदन वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपेडा) और कपड़ा समिति, विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालयों में सौंपना होता है.
निर्यातक को उस देश में जहां उसके माल को आयात किया जा रहा है, माल उतरने वाले बंदरगाह पर माल के "मूल उद्गम स्थल का प्रमाणपत्र" सौंपना होता है. मुक्त व्यापार समझौते के तहत शुल्क छूट पाने के लिये यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है. माल के उद्गम स्थल को साबित करने के लिये यह प्रमाणपत्र जरूरी होता है.
नोटिस में कहा गया है कि थाइलैंड को छोड़ अन्य आसियान देशों के लिये 'उद्गम स्थल प्रमाणपत्र' पाने के वास्ते निर्यातकों को संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म के जरिये आवेदन जमा कराना होगा.