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वित्त मंत्री ने किया कर स्लैब का सरलीकरण, करदाता कर सकेंगे विकल्प का चुनाव

नए कर स्लैब के तहत, एक व्यक्ति करदाता की आय को 8 स्लैब में विभाजित किया गया है, जिसकी शुरुआत एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों से होती है और फिर उन करदाताओं के पास जाती है जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये से अधिक है.

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वित्त मंत्री ने किया कर स्लैब का सरलीकरण, करदाता कर सकेंगे विकल्प का चुनाव

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Published : Feb 1, 2020, 4:03 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 6:58 PM IST

हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इस वर्ष के बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों के अधिक युक्तिकरण की घोषणा की. यह एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव होगा, जो करदाताओं को अपनी बचत और व्यय व्यवहार के अनुसार दोनों कराधान शासनों में से किसी एक को चुनने के लिए अधिक विकल्प देगा.

इसके बाद व्यक्तिगत करदाता मौजूदा कर व्यवस्था को जारी रख सकते हैं जिसमें कई छूट और कटौती हैं, लेकिन उन्हें उन लोगों की तुलना में उच्च करों का भुगतान करने की आवश्यकता होगी जो आज निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए नए कर स्लैब का चयन करेंगे.

नए कर स्लैब के तहत, एक व्यक्ति करदाता की आय को 8 स्लैब में विभाजित किया गया है, जिसकी शुरुआत एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों से होती है और फिर उन करदाताओं के पास जाती है जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये से अधिक है.

निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 2.5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं पर 0% कर लगेगा जबकि 5% की कर दर 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच आय के लिए लागू होगी.

हालांकि, किसी व्यक्ति की 5 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी क्योंकि पिछले साल फरवरी में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आयकर अधिनियम की धारा 87A में संशोधन किया था, जिससे छूट राशि बढ़कर 12,500 रुपये हो गई. उन्होंने 3 लाख रुपये से 5 लाख तक की छूट का लाभ उठाने के लिए आय की सीमा बढ़ाई, इस प्रकार एक वर्ष में 5 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त हो गई.

निर्मला सीतारमण ने पूरी तरह से कर मुक्त एक व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये तक करने के लिए इस प्रावधान को बनाए रखा था. हालांकि, यह 5 लाख रुपये से ऊपर की आय है, जहां वह थी, उसने नए टैक्स स्लैब और आयकर दरें पेश की थीं.

नई प्रणाली के तहत, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये के बीच की आय पर 10% की दर से आयकर लगेगा, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 15% कर लगेगा.

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10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20% कर लगेगा और 12.5 लाख से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 25% की दर से आयकर लगेगा.और करदाता की 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा.

हालांकि, नए कर स्लैब और कर दरों का लाभ उठाने वाले व्यक्तिगत करदाताओं को छूट और कटौती का दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि होम लोन या पुनर्भुगतान के मूलधन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "एक करदाता, जिसे पहले शासन के तहत 2.73 लाख रुपये का आयकर देना पड़ता था, अब उसे 1.95 लाख रुपये का कर चुकाना होगा"

"उसके लिए, यह एक वर्ष में 78,000 रुपये की बचत करेगा," उन्होंने समझाया.
(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

Last Updated : Feb 28, 2020, 6:58 PM IST

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