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राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान में देरी से प्रभावित होगी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई - कोविड 19

कुछ राज्यों द्वारा बार-बार मांग के बावजूद, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जब केंद्र पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-जनवरी अवधि के लिए जीएसटी बकाया को पूरी तरह से निपटाएगा, जो कि केंद्र द्वारा कल जारी की गई राशि का लगभग तीन गुना है.

राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान में देरी से प्रभावित होगी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई
राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान में देरी से प्रभावित होगी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई

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Published : Apr 4, 2020, 8:34 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सहायता करने के लिए राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की घोषणा की क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि, कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, यह इस राशि के लगभग तीन गुना, लगभग 48,000 करोड़ रुपये की राशि जारी करने में देरी कर रहा है, जो कि वित्तीय वर्ष में अक्टूबर-जनवरी की अवधि के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों का केंद्र पर बकाया है.

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को शुक्रवार को जारी किए गए 17,287 करोड़ रुपये की राशि में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) की पहली किस्त के रूप में 11,092 करोड़ रुपये शामिल हैं, और 6,195 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 14 राज्यों को देय है.

हालांकि, कुछ राज्यों द्वारा बार-बार मांग के बावजूद, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जब केंद्र पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-जनवरी अवधि के लिए जीएसटी बकाया को पूरी तरह से निपटाएगा, जो कि केंद्र द्वारा कल जारी की गई राशि का लगभग तीन गुना है.

राज्यों को जीएसटी बकाया समय पर जारी करने से उन्हें तीव्र तरलता की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी क्योंकि कोविड-19 वायरस के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए केंद्र द्वारा लगाए गए लॉकडाउन उपायों के कारण उनके राजस्व स्रोत लगभग सूख गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कथित तौर पर राज्य को 16,000 रुपये जीएसटी मुआवजा जारी करने की मांग की, जिसमें देरी हुई है.

वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, ने अपने राज्य को 36,000 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की. इस राशि में लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति धन और कुछ अन्य राशियां शामिल हैं, जिनमें पिछले साल नवंबर में चक्रवात बुलबुल की तबाही से निपटने के लिए राज्य को राहत देने के उपाय शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:विशेष: राज्यों का केंद्र पर अक्टूबर-जनवरी की अवधि के लिए 48,000 करोड़ रुपये का जीएसटी देय बकाया

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इस्साक ने कहा, "इस संकट को देखते हुए, उन्हें (केंद्र सरकार को) जीएसटी मुआवजे का भुगतान करना चाहिए."

शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के डैशबोर्ड पर उपलब्ध नवीनतम राज्यवार जानकारी के अनुसार, 295 कोविड​​-19 मामलों की पुष्टि के साथ, केरल महाराष्ट्र (423), तमिलनाडु (411) और दिल्ली (386) के बाद देश में चौथे स्थान पर है.

हालांकि, बीमारी के प्रकोप के शुरुआती दिनों में, महाराष्ट्र के साथ केरल दो सबसे प्रभावित राज्यों में से एक था. केरल देश का पहला राज्य था जिसने बीमारी को रोकने और राज्य की आबादी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए 20,000 रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की.

थॉमस इस्साक ने इस सप्ताह की शुरुआत में ईटीवी भारत को बताया था, "केरल अब फूड-स्टॉल के माध्यम से पूरे राज्य में मुफ्त भोजन वितरित कर रहा है, हम हर घर में 15 किलो चावल और हजार रुपये की रोकथाम किट दे रहे हैं. यह दिया जाना चाहिए, उन्हें भूखा नहीं रहने दिया जा सकता है." उन्होंने सभी राज्यों के लिए केंद्र से अधिक राहत मांगी थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को बढ़ा हुआ आवंटन भी शामिल था.

कोरोना वायरस ने देश में 68 से अधिक लोगों और दुनिया भर में 59,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है.

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए जीएसटी का भुगतान

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इस्साक के मुताबिक, राज्य के जीएसटी मुआवजे के बकाया में केंद्र का राज्य पर 3,000 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के अनुसार, जीएसटी बकाया सहित कुल राशि लगभग 6,000 करोड़ रुपये है.

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने इस हफ्ते की शुरुआत में ईटीवी भारत को बताया था, "अगर केंद्र ने अपना जीएसटी बकाया दे दिया तो हम अपने दम पर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अति संक्रामक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए घोषित 21-दिवसीय लॉकडाउन उपायों ने राज्य सरकारों की तरलता की स्थिति को खराब कर दिया है जो पहले से ही मंद अर्थव्यवस्था और जीएसटी मुआवजा का भुगतान न करने के कारण तरलता संकट का सामना कर रहे हैं.

आर्थिक गतिविधियों में मंदी आने के कारण, राज्य मई से अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को वेतन और पेंशन का भुगतान करने की समस्या को देखते हुए, उन्हें एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित अपनी उधार सीमा में छूट देने के लिए प्रेरित करेंगे.

जीएसटी मुआवजा निधि

जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत एक गैर-लैप्सेबल जीएसटी मुआवजा कोष बनाया गया है और केंद्र सरकार निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करती है.

जीएसटी मुआवजा कोष में अर्जित धन भारत के सार्वजनिक खाते का हिस्सा है, न कि भारत का समेकित कोष. जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद उनके राजस्व संग्रह में कमी की गणना के लिए केंद्र में दिए गए फार्मूले के अनुसार, उन्हें फंड आवंटित करने के बाद राज्यों द्वारा इसे सीधे वापस लिया जा सकता है.

जीएसटी मुआवजा कानून में केंद्र को दो महीने की अवधि के अंत में द्विमासिक आधार पर राज्यों को जीएसटी मुआवजा जारी करने की आवश्यकता है. उदाहरण के लिए, केंद्र को जून-मई के महीने (जून के पहले दो महीने) और इसके बाद के महीनों के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजा का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है.

एक सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया, "केंद्र को राज्यों को अक्टूबर-नवंबर की अवधि में जीएसटी मुआवजा में 14,000 करोड़ रुपये और दिसंबर-जनवरी की अवधि में 34,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है."

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, लगभग 48,000 करोड़ रुपये की यह राशि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी तक जारी की, पिछले साल दिसंबर तक 14,000 करोड़ रुपये और इस साल फरवरी तक 34,000 करोड़ रुपये जारी किए गए. अब फरवरी-मार्च में दो और महीनों के लिए जीएसटी मुआवजा भी बन गया है, लेकिन इसकी गणना अभी बाकी है.

कोरोना महामारी के प्रकोप से पहले भी कई राज्य जीएसटी मुआवजे के भुगतान में देरी के लिए केंद्र से शिकायत कर चुके हैं.

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इस्साक, जिन्होंने अतीत में राज्यों को जीएसटी मुआवजा के भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया है, ईटीवी भारत को बताया, "संवैधानिक गारंटी वह आधार था जिस पर हमने जीएसटी को स्वीकार किया था."

जुलाई 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद से, केंद्र ने अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए हैं और राज्यों के साथ लगभग 2.31 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जिससे केंद्र के साथ 5,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शेष है.

केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब के नेताओं सहित कई राज्य नेताओं ने उनसे जीएसटी मुआवजे को तत्काल जारी करने की मांग की है, जिससे उनका दर्द कम हो जाएगा क्योंकि वे घातक वायरस के खिलाफ एक लंबी दौड़ की तैयारी करते हैं.

जीएसटी मुआवजा कोष के कामकाज के बारे में एक सूत्र ने ईटीवी भारत से कहा कि राज्यों के पास फंड से अलग-अलग ड्राइंग शक्तियां हैं. उन्हें आवंटित राशि की सीमा तक, वे खुद को आकर्षित कर सकते हैं.

स्रोत ने कहा, "मान लीजिए कि वे (राज्य) तत्काल आवश्यकता में हैं, उदाहरण के लिए कोविड लड़ाई जो वे कर रहे हैं, तुरंत वे पैसे आकर्षित कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं."

जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष के कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों की व्याख्या करते हुए सूत्र ने कहा, "हम कहते हैं कि वे (राज्य) कुछ वेंटिलेटर के लिए एक आदेश दे रहे हैं, वे क्या कर सकते हैं कि वे सीधे फंड से आकर्षित करें और विक्रेता को भुगतान करें."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

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