नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आगरा में एक आवासीय परियोजना विकसित कर रही कर्ज में डूबी एनआईआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिग्रहण के लिए 103 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी है.
समाधान योजना को मिली मंजूरी
नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आगरा में एक आवासीय परियोजना विकसित कर रही कर्ज में डूबी एनआईआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिग्रहण के लिए 103 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी है.
समाधान योजना को मिली मंजूरी
एनसीएलटी की दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने कार्यवाहक अध्यक्ष बीएसवी प्रकाश कुमार की अध्यक्षता में एन-होम्स के साथ ऋषभ वर्मा और शिलेंद्र खिरवार के कंसोर्टियम द्वारा पेश की गई 103.18 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी. एनसीएलटी दिल्ली ने मार्च 2018 में दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत एनआईआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर के समाधान के लिए दायर आवेदन को स्वीकार किया था और निशा मालपानी को समाधान पेशेवर (आरपी) नियुक्त किया था.
समाधान योजना को कंपनी को कर्ज देने वालों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है.