दिल्ली

delhi

ETV Bharat / business

सीसीआई ने हिमालय ड्रग और तीन अन्य फार्मा कंपनियों पर 74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सीसीआई ने व्यवस्था दी कि दोनों दवा संघ और फार्मा कंपनियों ने स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्ति से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने की जरूरत को अनिवार्य कर दिया था जिससे मध्य प्रदेश में औषध और दवाओं की आपूर्ति सीमित और नियंत्रित हो गई थी.

सीसीआई ने हिमालय ड्रग और तीन अन्य फार्मा कंपनियों पर 74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

By

Published : Jun 4, 2019, 11:28 PM IST

नई दिल्ली:भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने फार्मा कंपनियों हिमालय ड्रग कंपनी और इंटास फार्मास्युटिकल्स के साथ उसके वरिष्ठ अधिकारियों तथा मध्य प्रदेश के दो दवा संगठनों पर प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के लिए 74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ये दो दवा संघ है मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (एमपीसीडीए) तथा इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन (आईसीए).

सीसीआई ने व्यवस्था दी कि दोनों दवा संघ और फार्मा कंपनियों ने स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्ति से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने की जरूरत को अनिवार्य कर दिया था जिससे मध्य प्रदेश में औषध और दवाओं की आपूर्ति सीमित और नियंत्रित हो गई थी.

ये भी पढ़ें-एनबीएफसी की नई तरलता जरूरत साख सकारात्मक : मूडीज

यह प्रतिस्पर्धा कानून की धारा तीन के उलट है. यह धारा प्रतिस्पर्धा रोधी करार से संबंधित है. नियामक ने तीन जून को यह आदेश जारी किया.

सीसीआई के आदेश के अनुसार हिमालय ड्रग पर 18.59 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं इसके तीन अधिकारियों के खिलाफ करीब चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इंटास फार्मास्युटिकल्स पर 55.59 करोड़ रुपये तथा उसके चार अधिकारियों पर 11.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसी तरह एमपीसीडीए पर 4.18 लाख रुपये तथा आईसीए पर 39,812 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details