मुंबई: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए उनके समय पर कर्ज नहीं चुका पाने की जानकारी देने संबंधी नियमों को और सख्त किया है. नियामक ने इसके साथ ही पोर्टफोलियो प्रबंधकों और राइट इश्यू जारी करने के अपने नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दे दी है.
सेबी निदशक मंडल की यहां हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सेबी ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) जमा करने के दायरे को भी बढ़ाया है. अब 500 की जगह शीर्ष 1,000 कंपनियों को बीबीआर रिपोर्ट जमा करनी होगी.
सेबी निदेशक मंडल की बैठक के बाद सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि कर्ज भुगतान में असफलता को लेकर नए खुलासा नियमों का उद्देश्य "निवेशकों की मदद के लिये और पारदर्शिता लाना है."
नियामक ने कहा, "कर्ज के मूलधन या ब्याज की अदायगी में 30 दिनों से ज्यादा की देरी होने पर सूचीबद्ध कंपनियों को 24 घंटे के भीतर "कर्ज भुगतान नहीं कर पाने के बारे में तथ्यों" का खुलासा करना होगा.
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सेबी ने कहा कि यह फैसला सूचीबद्ध कंपनियों के समय पर कर्ज किस्त का भुगतान नहीं कर पाने से जुड़ी जानकारी नहीं मिल पाने की कमी को दूर करने के लिए किया है. नया नियम एक जनवरी जनवरी, 2020 से लागू होगा.
उल्लेखनीय है कि आईएलएंडएफएस समेत कई कंपनियों द्वारा समय पर कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं. कई मामलों में कर्ज चुकाने में देरी की जानकारी बहुत देरी से दी गई.
बैठक में लिए गये अन्य फैसलों के तहत, सेबी मौजूदा शेयरधारकों को उनके अधिकार के मुताबिक शेयर जारी करने के नियमों को संशोधित करेगा. राइट इश्यू की समय सीमा को 55 दिन से घटाकर 31 दिन किया जाएगा.