मुंबई: रिजर्व बैंक ने शनिवार को कहा कि उसने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) पर लगी नियामकीय रोक अगले तीन महीने के लिये बढ़ाकर 22 जून 2020 तक कर दी है. रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर 23 सितंबर 2019 को छह महीने के लिये नियामकीय रोक लगा दी थी.
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, "यह लोगों की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है कि 23 सितंबर 2019 के निर्देशों को 23 मार्च 2020 से अगले तीन महीने यानी 22 जून 2020 तक के लिये बढ़ा दिया गया है. इन निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है और आगे भी इनकी समीक्षा की जाएगी."
उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के पास जिस तरह से वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्गठन का अधिकार है, सहकारी बैंकों के मामले में वैसा अधिकार नहीं है.