नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहकों से कर्ज की जबरन वसूली के लिए किसी बैंक को बाउंसर रखने का अधिकार नहीं है. साथ ही बैंक के पास ग्राहकों से जबरदस्ती लोन रिकवर करने के लिए बाउंसर भेजने का अधिकार भी नहीं है.
ठाकुर ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार कोड पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिन्हें बैंक कि ओर से अपनाए जाने की जरूरत है.
लोन वसूली के लिए बाउंसर नहीं भेज सकते बैंक: ठाकुर - केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी बैंक के पास ग्राहकों से जबरदस्ती लोन रिकवर करने के लिए बाउंसर भेजने का अधिकार नहीं है.
जानकारी देते केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
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बता दें कि बैंकों के द्वारा लगातार कर्ज की वसूली के लिए ग्रहकों को डराया धमकाया जाता है. बैंक द्वारा नियुक्त किए गए बाउंसर ग्राहकों से जबरन कर्ज वसूलते हैं. ऐसे में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है.