दिल्ली

delhi

ETV Bharat / business

'फेसलेस' आकलन : वित्त मंत्रालय ने जमा किए जाने वाले ई-रिकार्ड के सत्यापन नियमों को बनाया सरल

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि आयकर पोर्टल पर करदाताओं के पंजीकृत खाते से जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के जरिए प्रमाणित माना जाएगा.

Income
Income

By

Published : Sep 7, 2021, 9:26 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अधिकारी और करदाता के आमने-सामने आए बिना (फेसलेस) आकलन कार्यवाही में जमा किए गए रिकार्ड के सत्यापन को सरल बनाने को लेकर सोमवार को आयकर नियम में बदलाव किए हैं.

मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियम में यह प्रावधान किया गया है कि आयकर विभाग के पोर्टल पर करदाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के जरिए प्रमाणित माना जाएगा.

कहा गया कि इसलिए जहां कोई व्यक्ति आयकर विभाग के पोर्टल पर अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा करता है, यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईवीसी द्वारा सत्यापित किया गया है.

यह भी पढ़ें-GST संग्रह अगस्त में 1.12 लाख करोड़, लगातार दूसरे महीने ₹1 लाख करोड़ से ऊपर

मंत्रालय ने कहा कि यह सरलीकृत प्रक्रिया कंपनियों या कर ऑडिट मामलों के लिए भी उपलब्ध होगी और उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करना अनिवार्य है. इस संबंध में विधायी संशोधन नियत समय पर लाए जाएंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details