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सरकार मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देगी

शिशु श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है.

सरकार मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देगी
सरकार मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देगी

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Published : Jun 24, 2020, 5:03 PM IST

Updated : Jun 24, 2020, 5:54 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी.

शिशु श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है.

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएमवाई के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है.

पात्र कर्जदाताओं को 31 मार्च 2020 तक के बकाया ऋण पर ब्याज सहायता 12 महीने के लिये मिलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ अप्रैल 2015 को पीएमएमवाई की शुरूआत की थी. इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है.

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मुद्रा कर्ज के नाम से चर्चित यह ऋण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटी राशि के कर्ज कर्ज देने वाले संस्थान (एमएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां देती हैं.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Jun 24, 2020, 5:54 PM IST

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