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मुंबई पुल हादसा : दो निकाय अभियंता निलंबित, जांच के आदेश

मुंबई पुल हादसे में मुंबई नगर आयुक्त ने दो निकाय अभियंताओं को निलंबित कर दिया है. उन्होंने ऑडिटर को तत्काल प्रभाव से बीएमसी के संरचनात्मक लेखा परीक्षकों की सूची से हटाने का भी आदेश दिया.

फोटो सौ. एएनआई ट्विटर.

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Published : Mar 15, 2019, 11:47 PM IST


मुंबई: मुंबई नगर आयुक्त अजय मेहता ने पैदल पार (फुट ओवर) पुल ढ़हने के मामले में दो निकाय अभियंताओं को निलंबित कर दिया. शुक्रवार को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिये गए.

दक्षिणी मुंबई में एक रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार की शाम पैदल पार पुल का बड़ा हिस्सा ढ़ह जाने से छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि 31 अन्य घायल हो गए थे.

उन्होंने दो अभियंताओं के अलावा एक कार्यपालक अभियंता और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के दो सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिये.

मुख्य अभियंता (सतर्कता) द्वारा की गई जांच के बाद निकाय प्रमुख द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि 2017-18 में पुल का संरचनात्मक लेखा परीक्षण करने वाले कार्यपालक अभियंता ए आर पाटिल और 2013-14 में इसके मरम्मत कार्यों का निरीक्षण करने वाले सहायक अभियंता एस एफ काकुल्ते को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिये गये.

मेहता ने पूर्व मुख्य अभियंता (पुल) एस ओ कोरी और पूर्व उप मुख्य अभियंता आर बी तारे (दोनों सेवानिवृत्त) के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिये.

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चारों अधिकारी 2017-18 में संरचनात्मक लेखा परीक्षण की खराब देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं.

अधिकारी ने बताया कि तदनुसार अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किये जायेंगे.

मेहता ने यह भी आदेश दिया कि संरचनात्मक ऑडिटर प्रोफेसर डी डी देसाई की एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स एंड एनालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना ढंग से संरचनात्मक लेखा परीक्षण करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए.

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऑडिटर को तत्काल प्रभाव से बीएमसी के संरचनात्मक लेखा परीक्षकों की सूची से हटाया जाये.

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