नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को निर्देश दिया है कि वो 14 साल की एक रेप पीड़िता के 22 हफ्ते के भ्रूण की जांच कर बताए कि क्या उसे हटाया जा सकता है. जस्टिस अनु मल्होत्रा की वेकेशन बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि वो एक मेडिकल बोर्ड गठित कर इसकी रिपोर्ट दाखिल करे. कोर्ट ने एम्स को 17 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
रेप पीड़िता ने कोर्ट से अपने 22 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में कहा गया है कि पीड़िता के चेक अप के दौरान एम्स के एक डॉक्टर ने बताया एक दिन की देरी भी पीड़िता के लिए खतरा पैदा कर सकती है क्योंकि उसकी उम्र काफी कम है. लेकिन इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी क्योंकि भ्रूण 22 हफ्ते का है. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राजेश महाजन ने पीड़िता की याचिका का कोई विरोध नहीं किया.